क्या आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) एक्सपायर हो गया है? या आप उसकी कॉपी (Print) निकालना चाहते हैं?
मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के अनुसार, बिना वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़क पर गाड़ी चलाना अपराध है। खास तौर पर Commercial Vehicles (Truck, Bus, Taxi) के लिए यह कागज सबसे जरुरी है। इस गाइड में हम आपको बताएंगे कि Vehicle Fitness Certificate Online Download कैसे करें और एक्सपायर होने पर पेनल्टी से कैसे बचें।
फिटनेस सर्टिफिकेट (Form 38) डाउनलोड करें - ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए अनिवार्य।
⚡ Fitness Certificate (FC) के नियम (2026)
- 🚛 Commercial Vehicles: नई गाड़ी के लिए 2 साल, फिर हर 1-1 साल में रिन्यूअल।
- 🚗 Private Vehicles: 15 साल (RC Validity) तक अलग से फिटनेस की जरूरत नहीं होती। 15 साल बाद हर 5 साल में रिन्यूअल।
- 💸 Late Fee: ₹50 प्रति दिन (Fine) अगर एक्सपायरी के बाद रिन्यू कराया।
Vehicle Fitness Certificate Download कैसे करें?
अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है और आप उसकी PDF कॉपी चाहते हैं, तो यह तरीका अपनाएं:
Step 1: Parivahan Portal पर लॉगिन करें
parivahan.gov.in > Online Services > Vehicle Related Services > State चुनें। फिर गाड़ी नंबर से लॉगिन करें।
Step 2: Download Document चुनें
मेन्यू बार में "Download Document" टैब पर जाएं और "Print Fitness Certificate (Form 38)" चुनें।
Step 3: Application Number डालें
अगर सिस्टम मांगे, तो अपना फिटनेस एप्लीकेशन नंबर डालें (यह रसीद पर होता है)। अन्यथा सीधे "Verify Details" पर क्लिक करें।
Step 4: PDF प्रिंट करें
आपके सामने फिटनेस सर्टिफिकेट खुल जाएगा। उसे प्रिंट (Ctrl+P) करके सुरक्षित रख लें।
Fitness Renewal (रिन्यूअल) कैसे कराएं?
अगर फिटनेस एक्सपायर हो गई है, तो आपको RTO जाकर गाड़ी दिखानी होगी। लेकिन फीस ऑनलाइन जमा होती है:
- पोर्टल पर "Apply for Fitness Renewal" चुनें।
- गाड़ी और इंश्योरेंस डिटेल्स अपडेट करें।
- ऑनलाइन फीस जमा करें और Appointment Book करें।
- तय तारीख पर गाड़ी लेकर RTO जाएं (Inspections के लिए)।
- इंस्पेक्टर द्वारा पास करने के बाद ही नया सर्टिफिकेट जारी होगा।
Fitness Renewal Fees & Late Fine
सरकार ने 2026 में फिटनेस फीस बढ़ा दी है:
| Vehicle Type | Renewal Fee (Approx) |
|---|---|
| Two Wheeler | ₹400 (Manual) / ₹1,000 (Automated) |
| Car / Cab | ₹600 (Manual) / ₹3,000 (Automated) |
| HV/Truck/Bus | ₹1,500 (Manual) / ₹5,500 (Automated) |
Penalty: एक्सपायर होने के बाद ₹50 प्रतिदिन का जुर्माना लगता है।
Fitness Validity: आपकी गाड़े के लिए कितनी है?
- Transport (Yellow Plate): नई गाड़ी को 2 साल की फिटनेस मिलती है। उसके बाद हर 1 साल में रिन्यू करानी होती है।
- Non-Transport (White Plate): नई कार/बाइक की RC ही 15 साल तक फिटनेस मानी जाती है। 15 साल बाद, इसे हर 5 साल के लिए रिन्यू (Green Tax देकर) कराना होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
निष्कर्ष (Conclusion)
दोस्तों, Vehicle Fitness Certificate सिर्फ एक कागज नहीं, आपकी और सड़क सुरक्षा की गारंटी है। एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें ताकि भारी जुर्माने (₹50/Day) से बच सकें।
अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो ऊपर दिए गए स्टेप्स फॉलो करें। हैप्पी ड्राइविंग! 🚛✅