वाहन स्वामित्व ट्रांसफर (RC Transfer) भारत में

अपने वाहन का स्वामित्व (RC) आसानी से और कानूनी रूप से ट्रांसफर करें। स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया, जरूरी डॉक्युमेंट्स, और राज्यवार लिंक - राज्य के अंदर और राज्य के बाहर ट्रांसफर दोनों के लिए।

स्वामित्व ट्रांसफर शुरू करें

Quick Transfer Links

आपको आधिकारिक Vahan/राज्य RTO पोर्टल पर भेजा जाएगा।

Transfer प्रकार:

  • राज्य के अंदर ट्रांसफर
  • राज्य के बाहर (Interstate) ट्रांसफर
  • मृत्यु/विरासत के कारण ट्रांसफर
  • Gift ट्रांसफर

वाहन स्वामित्व ट्रांसफर गाइड

Transfer of Vehicle Ownership

भारत में वाहन स्वामित्व (RC) ट्रांसफर की पूरी, स्टेप-बाय-स्टेप, राज्यवार गाइड। राज्य के अंदर और बाहर ट्रांसफर, कानूनी प्रक्रिया, जरूरी डॉक्युमेंट्स, फीस, NOC, खरीदार/विक्रेता टिप्स, FAQs, रियल लाइफ उदाहरण, और डाउनलोडेबल फॉर्म। Parivahan, Vahan, RTO, और सभी वाहन मालिकों के लिए उपयुक्त।

वाहन स्वामित्व ट्रांसफर क्या है?

वाहन स्वामित्व ट्रांसफर वह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें वाहन के रजिस्टर मालिक का नाम RTO रिकॉर्ड में बदला जाता है। यह वाहन बेचने, गिफ्ट करने, विरासत में मिलने या दूसरे राज्य में ले जाने पर अनिवार्य है। इस प्रक्रिया से नया मालिक वाहन, टैक्स, बीमा और भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनता है।

  • किसी भी वाहन (कार, बाइक, कमर्शियल आदि) की बिक्री, खरीद, विरासत या गिफ्ट के लिए जरूरी।
  • Motor Vehicles Act, 1988 के तहत कानूनी अनिवार्यता।
  • खरीदार और विक्रेता दोनों को भविष्य की कानूनी/वित्तीय समस्याओं से बचाता है।
  • बीमा ट्रांसफर, लोन क्लोजर और RC में पता बदलने के लिए जरूरी।

समय पर स्वामित्व ट्रांसफर क्यों जरूरी है?

  • बिक्री के बाद ट्रैफिक चालान, दुर्घटना या कानूनी विवाद से बचाव।
  • बीमा क्लेम और नवीनीकरण के लिए नया मालिक जरूरी।
  • RC में पता, हाइपोथिकेशन या NOC अपडेट के लिए जरूरी।
  • देरी पर फाइन, कानूनी नोटिस या RTO द्वारा ट्रांसफर रिजेक्ट हो सकता है।

टिप: बिक्री के 14 दिन (राज्य के अंदर) या 45 दिन (राज्य के बाहर) के भीतर ट्रांसफर शुरू करें।

वाहन स्वामित्व ट्रांसफर के प्रकार

  • राज्य के अंदर ट्रांसफर: खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य/RTO में हैं।
  • राज्य के बाहर (Interstate) ट्रांसफर: वाहन दूसरे राज्य में जा रहा है; NOC और नया रजिस्ट्रेशन मार्क जरूरी।
  • मृत्यु के कारण ट्रांसफर: कानूनी वारिस succession certificate या affidavit के साथ ट्रांसफर के लिए आवेदन करता है।
  • गिफ्ट/विरासत: गिफ्ट डीड या विरासत दस्तावेजों के आधार पर ट्रांसफर।

राज्य के अंदर वाहन स्वामित्व ट्रांसफर कैसे करें

  1. Form 29 & 30 (ट्रांसफर एप्लिकेशन) RTO से लें या ऑनलाइन डाउनलोड करें।
  2. Financier (अगर लोन/हाइपोथिकेशन है) से NOC लें।
  3. वाहन के सभी बकाया, चालान और टैक्स क्लियर करें।
  4. ट्रांसफर एप्लिकेशन, RC, बीमा, PUC, पता प्रमाण और फीस RTO में जमा करें।
  5. ट्रांसफर फीस (₹300–₹500) और स्मार्ट कार्ड चार्जेस जमा करें।
  6. खरीदार और विक्रेता दोनों को RTO अधिकारी के सामने फॉर्म साइन करना जरूरी।
  7. वाहन निरीक्षण (inspection) हो सकता है।
  8. RTO वेरिफाई कर नया RC जारी करता है (आमतौर पर 7–15 दिन में)।
  9. नए मालिक के नाम बीमा पॉलिसी अपडेट करें।

नोट: सभी डॉक्युमेंट्स की कॉपी रखें। अपने राज्य RTO से नवीनतम प्रक्रिया और ऑनलाइन विकल्प जांचें।

राज्य के बाहर (Interstate) ट्रांसफर कैसे करें

  1. मूल RTO से NOC (Form 28) प्राप्त करें।
  2. नए राज्य में लंबित रोड टैक्स (अगर कोई है) जमा करें।
  3. ट्रांसफर एप्लिकेशन (Form 29/30), NOC, RC, बीमा, PUC, पता प्रमाण और फीस नए RTO में जमा करें।
  4. लागू रोड टैक्स और ट्रांसफर फीस जमा करें।
  5. नया रजिस्ट्रेशन मार्क (अगर जरूरी हो) और अपडेटेड RC प्राप्त करें।
  6. नए राज्य में बीमा और पता अपडेट करें।
  7. राज्य नियमों के अनुसार पुरानी नंबर प्लेट लौटाएं (अगर जरूरी हो)।

नोट: Interstate ट्रांसफर में अधिक समय (30 दिन तक) लग सकता है। दोनों राज्यों के RTO नियम और ऑनलाइन सेवाएं जांचें।

राज्यवार स्वामित्व ट्रांसफर नियम और लिंक

*हमेशा अपने राज्य/UT RTO पोर्टल पर नवीनतम नियम, फॉर्म और ऑनलाइन सेवाएं जांचें।

स्वामित्व ट्रांसफर के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स

  • Form 29 & 30 (ट्रांसफर एप्लिकेशन)
  • मूल RC
  • मान्य बीमा प्रमाणपत्र
  • PUC (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र
  • पता प्रमाण (आधार, पासपोर्ट, वोटर ID आदि)
  • Financier से NOC (अगर लोन है)
  • मूल RTO से NOC (Interstate के लिए)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • फीस भुगतान की रसीद
  • Succession certificate/affidavit (मृत्यु/विरासत के मामले में)
  • Gift deed (अगर लागू हो)
  • राज्य/वाहन के अनुसार अन्य डॉक्युमेंट्स

सुझाव: जमा और सत्यापन के लिए मूल और फोटोकॉपी दोनों रखें। अपने राज्य RTO से अतिरिक्त आवश्यकताओं की जांच करें।

ट्रांसफर फीस और चार्जेस (2024)

  • ट्रांसफर फीस: ₹300–₹500 (राज्य/वाहन के अनुसार अलग-अलग)
  • रोड टैक्स (दूसरे राज्य में ट्रांसफर पर): वाहन मूल्य, प्रकार और राज्य के अनुसार
  • NOC चार्जेस: ₹100–₹300
  • स्मार्ट कार्ड RC: ₹200–₹400
  • अन्य चार्जेस: हाइपोथिकेशन, पता बदलना आदि

सटीक फीस संरचना और ऑनलाइन कैलकुलेटर के लिए अपने राज्य RTO या Vahan पोर्टल जांचें।

ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया

  • ऑनलाइन: Parivahan या राज्य RTO पोर्टल पर आवेदन करें, डॉक्युमेंट्स अपलोड करें, फीस जमा करें और स्टेटस ट्रैक करें।
  • ऑफलाइन: RTO जाएं, फॉर्म/डॉक्युमेंट्स जमा करें, फीस जमा करें और वाहन निरीक्षण कराएं।
  • अधिकांश राज्यों में प्राइवेट वाहनों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध है।
  • सभी रसीदों और RC डॉक्युमेंट्स की डिजिटल/फिजिकल कॉपी रखें।

कानूनी नोट्स और अनुपालन

  • Motor Vehicles Act, 1988 के तहत बिक्री, विरासत या गिफ्ट के बाद स्वामित्व ट्रांसफर अनिवार्य है।
  • ट्रांसफर न करने पर फाइन, कानूनी नोटिस और भविष्य की जिम्मेदारी हो सकती है।
  • ट्रांसफर के बाद बीमा और पता अपडेट करें।
  • कमर्शियल वाहनों के लिए सभी परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट नए मालिक के नाम पर वैध हों।
  • फॉर्म और भुगतान के लिए केवल आधिकारिक RTO/Parivahan पोर्टल का उपयोग करें।

खरीदार और विक्रेता के लिए टिप्स

  • सभी फॉर्म RTO अधिकारी के सामने साइन करें।
  • सभी डॉक्युमेंट्स और भुगतान रसीद की कॉपी रखें।
  • ट्रांसफर से पहले सभी बकाया, चालान और टैक्स क्लियर करें।
  • खरीदार वाहन का इतिहास और डॉक्युमेंट्स वेरिफाई करे।
  • विक्रेता बिक्री के बाद RTO को सूचित करे ताकि भविष्य की जिम्मेदारी न रहे।
  • फॉर्म और भुगतान के लिए केवल आधिकारिक RTO/Parivahan पोर्टल का उपयोग करें।
  • Interstate ट्रांसफर के लिए दोनों राज्यों के RTO नियम और टाइमलाइन जांचें।
  • विरासत/गिफ्ट के मामलों में सभी कानूनी डॉक्युमेंट्स तैयार रखें।

FAQs: वाहन स्वामित्व ट्रांसफर

  • Q: RC ट्रांसफर कैसे करें?
    A: RTO में फॉर्म, डॉक्युमेंट्स और फीस के साथ आवेदन करें। कई राज्यों में ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध है।
  • Q: कौनसे डॉक्युमेंट्स चाहिए?
    A: Form 29, 30, RC, बीमा, PUC, पता प्रमाण, NOC आदि।
  • Q: RC ट्रांसफर में कितना समय लगता है?
    A: आमतौर पर 7–30 दिन, राज्य और प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
  • Q: ऑनलाइन RC ट्रांसफर कैसे करें?
    A: Parivahan पोर्टल पर एप्लिकेशन नंबर से स्टेटस देखें, डॉक्युमेंट्स अपलोड करें।
  • Q: NOC कब जरूरी है?
    A: जब वाहन दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो रहा हो।
  • Q: ट्रांसफर के बाद बीमा कैसे अपडेट करें?
    A: बीमा कंपनी को नया RC दिखाकर अपडेट कराएं।
  • Q: मृत्यु/विरासत के मामले में क्या प्रक्रिया है?
    A: Succession certificate या affidavit के साथ RTO में आवेदन करें।
  • Q: गिफ्टेड वाहन का ट्रांसफर कैसे करें?
    A: Gift deed और डॉक्युमेंट्स के साथ RTO में आवेदन करें।
  • Q: कमर्शियल वाहन ट्रांसफर में क्या अलग है?
    A: Fitness, permit और compliance extra होता है।
  • Q: RC ट्रांसफर में देरी पर क्या पेनल्टी है?
    A: फाइन, कानूनी नोटिस और भविष्य की जिम्मेदारी हो सकती है।

महत्वपूर्ण लिंक और डाउनलोड्स

*Downloads केवल रेफरेंस के लिए हैं। हमेशा अपने RTO/राज्य पोर्टल से नवीनतम फॉर्म लें।

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