अस्थायी पंजीकरण (Temporary Registration) भारत में

अपने नए वाहन के लिए अस्थायी पंजीकरण (TR) जल्दी और कानूनी रूप से प्राप्त करें। आसान प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, और राज्यवार लिंक – सब कुछ एक जगह।

अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करें

त्वरित TR लिंक

आपको आधिकारिक Vahan/राज्य RTO पोर्टल पर भेजा जाएगा।

अस्थायी पंजीकरण (Temporary Registration) क्या है?

अस्थायी पंजीकरण (Temporary Registration - TR) एक अस्थायी नंबर है जो नए वाहन के लिए जारी किया जाता है, ताकि स्थायी पंजीकरण (Permanent Registration) होने तक वाहन कानूनी रूप से सड़क पर चल सके। TR आमतौर पर 1 माह के लिए वैध होता है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अनिवार्य है। यह डीलर या RTO द्वारा वाहन खरीदते समय जारी किया जाता है।

  • TR से आप नया वाहन स्थायी पंजीकरण होने तक चला सकते हैं।
  • TR की वैधता समाप्त होने के बाद या अंतर-राज्य यात्रा के लिए मान्य नहीं है।
  • TR नंबर लाल प्लेट पर सफेद अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
  • बीमा, डिलीवरी और वाहन के प्रारंभिक उपयोग के लिए TR आवश्यक है।
  • बिना TR या एक्सपायर TR के वाहन चलाना अवैध है और भारी जुर्माना लग सकता है।

TR विशेष रूप से उन वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोन पर खरीदे जाते हैं, क्योंकि बैंक फंड रिलीज के लिए पंजीकरण प्रमाण मांगते हैं।

क्यों, कब और किसे चाहिए अस्थायी पंजीकरण?

  • नया वाहन खरीदने के तुरंत बाद: स्थायी पंजीकरण से पहले TR जारी होता है।
  • स्थायी पंजीकरण लंबित हो: TR से वाहन कानूनी रूप से चला सकते हैं।
  • बीमा और डिलीवरी के लिए: बीमा कंपनियां TR नंबर मांगती हैं।
  • निजी और व्यावसायिक दोनों वाहनों के लिए: दोनों को TR अनिवार्य है।
  • अंतर-राज्य वाहन खरीद: दूसरे राज्य में पंजीकरण के लिए TR जरूरी है।

भारत में कोई भी नया वाहन खरीदने वाला व्यक्ति (कार, बाइक, कमर्शियल वाहन आदि) TR प्राप्त करना अनिवार्य है। आमतौर पर डीलर यह प्रक्रिया पूरी करते हैं, लेकिन आप सीधे RTO में भी आवेदन कर सकते हैं।

राज्यवार अस्थायी पंजीकरण नियम और लिंक

*हमेशा अपने राज्य/UT RTO पोर्टल पर नवीनतम नियम, फॉर्म और ऑनलाइन सेवाएं देखें। कुछ राज्यों में कमर्शियल वाहनों या अंतर-राज्य खरीद के लिए अलग प्रक्रिया हो सकती है।

अस्थायी पंजीकरण कैसे प्राप्त करें: स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

  1. आवेदन फॉर्म भरें (Form 20, Form 21 डीलर से, Form 22 रोडवर्दीनेस के लिए)।
  2. सभी आवश्यक दस्तावेज़ (नीचे देखें) एकत्र करें – बिक्री प्रमाणपत्र, बीमा, PUC, पता प्रमाण आदि।
  3. आवेदन और दस्तावेज़ डीलर या RTO में जमा करें। आमतौर पर डीलर नया वाहन खरीदते समय TR प्रोसेस करते हैं।
  4. निर्धारित TR शुल्क जमा करें (राज्य और वाहन के अनुसार अलग)। रसीद प्राप्त करें।
  5. RTO/डीलर TR नंबर और प्रमाणपत्र जारी करते हैं। TR नंबर लाल प्लेट पर सफेद अक्षरों में लगाएं।
  6. TR नंबर प्लेट वाहन पर लगाएं। RTO गाइडलाइन के अनुसार स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।
  7. TR समाप्त होने से पहले स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करें (आमतौर पर 1 माह के भीतर)।
  8. अंतर-राज्य खरीद के लिए NOC लें और राज्य विशेष TR नियमों का पालन करें।
  9. सभी रसीद, TR प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ सुरक्षित रखें।

नोट: TR निर्धारित अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता (केवल विशेष मामलों में – वाहन डिलीवर न होना, कोर्ट आदेश आदि)। अपने RTO से नियम अवश्य जांचें।

अस्थायी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदन फॉर्म (Form 20, 21, 22)
  • बिक्री प्रमाणपत्र (Form 21)
  • मान्य बीमा प्रमाणपत्र
  • PUC (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)
  • पता प्रमाण (आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बिजली बिल आदि)
  • वाहन की इनवॉइस
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शुल्क भुगतान की रसीद
  • सभी दस्तावेज़ों की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी
  • राज्य/वाहन के अनुसार अन्य दस्तावेज़

टिप: मूल और फोटोकॉपी दोनों रखें। राज्य RTO से अतिरिक्त आवश्यकता, एफिडेविट या NOC की जानकारी लें। कमर्शियल वाहनों के लिए अतिरिक्त परमिट/क्लियरेंस जरूरी हो सकते हैं।

अस्थायी पंजीकरण शुल्क और चार्जेस (2024)

  • TR शुल्क: ₹100–₹1,000 (राज्य और वाहन के अनुसार)
  • अन्य चार्जेस: डीलर हैंडलिंग, RTO प्रोसेसिंग आदि
  • लेट फीस: ₹50–₹100 प्रतिदिन (यदि लागू हो, राज्य अनुसार)
  • अन्य चार्जेस: एफिडेविट, NOC, पुलिस सत्यापन आदि

सटीक शुल्क संरचना और ऑनलाइन कैलकुलेटर के लिए अपने राज्य RTO या Vahan पोर्टल देखें। सभी रसीदें सुरक्षित रखें।

ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन: Vahan पोर्टल पर आवेदन, दस्तावेज़ अपलोड, शुल्क भुगतान, स्थिति ट्रैकिंग और TR प्रमाणपत्र डाउनलोड करें (यदि राज्य में उपलब्ध हो)।
  • ऑफलाइन: डीलर या RTO में फॉर्म, दस्तावेज़ और शुल्क जमा करें। TR प्रमाणपत्र डीलर या RTO से प्राप्त करें।
  • ऑनलाइन प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक है, स्थिति ट्रैकिंग और डिजिटल TR प्रमाणपत्र के साथ।
  • कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन के बावजूद वाहन सत्यापन या निरीक्षण अनिवार्य है।
  • सभी रसीदें और प्रमाणपत्र डिजिटल/फिजिकल रूप में सुरक्षित रखें।

कानूनी नोट्स, अनुपालन और धोखाधड़ी से बचाव

  • बिना TR या एक्सपायर TR के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध है।
  • बीमा क्लेम TR वैध न होने या एक्सपायर होने पर रिजेक्ट हो सकता है।
  • फॉर्म और भुगतान के लिए केवल आधिकारिक RTO/Vahan पोर्टल का उपयोग करें।
  • अनधिकृत डीलर से फर्जी TR नंबर या प्रमाणपत्र न लें।
  • TR और संबंधित दस्तावेज़ DigiLocker या mParivahan में सुरक्षित रखें।
  • कमर्शियल वाहनों के लिए सभी परमिट और क्लियरेंस TR के साथ अनिवार्य हैं।
  • फर्जी एजेंट और दस्तावेज़ से सावधान रहें। डीलर की अधिकृतता जांचें।

रियल-लाइफ उदाहरण, टिप्स और सामान्य गलतियाँ

  • उदाहरण 1: नई कार डिलीवरी पर TR न हो – ट्रैफिक चेक में फाइन। टिप: डिलीवरी से पहले TR जारी और प्रदर्शित करें।
  • उदाहरण 2: TR एक्सपायर, स्थायी पंजीकरण में देरी – पेनल्टी। टिप: TR समाप्त होने से पहले स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करें।
  • उदाहरण 3: अनधिकृत डीलर से फर्जी TR – बीमा क्लेम रिजेक्ट। टिप: डीलर की प्रमाणिकता और TR प्रमाणपत्र की सत्यता जांचें।
  • सामान्य गलती: अंतर-राज्य यात्रा में TR का उपयोग। टिप: TR केवल उसी राज्य में मान्य है, जब तक विशेष रूप से अनुमोदित न हो।
  • टिप: आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।
  • टिप: सभी दस्तावेज़ों की डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।

एडवांस्ड FAQs: अस्थायी पंजीकरण

  • Q: अस्थायी पंजीकरण ऑनलाइन कैसे करें?
    A: Vahan पोर्टल पर लॉगिन करें, फॉर्म 20/21 भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, शुल्क जमा करें, और स्थिति ट्रैक करें।
  • Q: TR के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
    A: Form 20, 21, 22, बीमा, PUC, पता प्रमाण आदि।
  • Q: TR एक्सपायर हो गया तो क्या करें?
    A: तुरंत स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करें। लेट फीस लग सकती है।
  • Q: TR के लिए एफिडेविट कब चाहिए?
    A: कुछ राज्यों में एफिडेविट आवश्यक है, अपने RTO से जानकारी लें।
  • Q: आवेदन रिजेक्ट हो गया तो क्या करें?
    A: कारण समझें, दस्तावेज़ पूरे करें और फिर से आवेदन करें।
  • Q: TR में कितना समय लगता है?
    A: आमतौर पर 1–7 दिन, राज्य और प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
  • Q: डिजिटल TR प्रमाणपत्र मान्य है?
    A: हां, DigiLocker/mParivahan का डिजिटल TR प्रमाणपत्र मान्य है।
  • Q: TR के बाद बीमा अपडेट कैसे करें?
    A: बीमा कंपनी को स्थायी पंजीकरण विवरण दें।
  • Q: कमर्शियल वाहन के लिए क्या अतिरिक्त स्टेप्स हैं?
    A: परमिट, फिटनेस, क्लियरेंस आदि भी TR के साथ जरूरी हैं।
  • Q: राज्यवार प्रक्रिया कैसे देखें?
    A: अपने राज्य RTO या Vahan पोर्टल पर विवरण देखें।

महत्वपूर्ण लिंक और डाउनलोड्स

*डाउनलोड केवल संदर्भ के लिए हैं। हमेशा अपने RTO/राज्य पोर्टल से नवीनतम फॉर्म लें।

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